दो मंत्री और विधायक अभी रहेंगे हाउस अरेस्ट-कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता

नारदा रिश्वत मामले (Narada Bribery Case) में गिरफ्तार किए गए ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के दो मंत्री, एक तृणमूल कांग्रेस विधायक और तृणमूल के एक पूर्व सदस्य फिलहाल के लिए हाउस अरेस्ट रहेंगे. कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार सुबह यह आदेश दिया. नारदा रिश्वत मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने इन चारों लोगों को इस हफ्ते की शुरुआत में गिरफ्तार किया था.

कोर्ट ने राजनेताओं की जमानत अर्जी की सुनवाई को तीन सदस्यीय पीठ के पास भेज दिया है क्योंकि दो सदस्यीय पीठ के न्यायाधीशों के विचार अलग-अलग हैं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया जबकि जस्टिस अर्जित बनर्जी ने अंतरिम जमानत का आदेश दिया.

उधर, केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने हाउस अरेस्ट का विरोध किया और इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. 

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