वेतन पुनरीक्षण के बाद भी नहीं दिया एरियर्स, हाईकोर्ट ने 90 दिन के भीतर देने दिए निर्देश
बिलासपुर। वेतन पुनरीक्षण करने के बाद भी शिक्षक को एरियर्स की राशि नहीं दिए जाने के मामलो में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश पीसेम कोशी ने पंचायत विभाग के संचालक, जिला व जनपद पंचायत के सीईओ को आदेशित करते हुए 90 दिन के भीतर याचिकाकर्ता शिक्षक को एरियर्स की राशि दिए जाने के निर्देश दिए।
रायगढ़ जिले के बरमकेला ब्लाक कके ग्राम बुदबुदा स्थित मिडिल स्कूल में पदस्थ शिक्षक रविशंकर साहू ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया कि शासन द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के बाद अन्य शिक्षकों की भांति एरियर्स की राशि दी जानी चाहिए थी। इसके तहत विभाग से उन्हें 48 हजार र्स्पये से अधिक राशि मिलना था। इस संंबंध में उन्होंने विभागीय अधिकारियों के समक्ष पत्राचार किया। साथ ही कई बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। लेकिन, अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। राशि नहीं मिलने से परेशान होकर उन्होंने न्याय के लिए हाई कोर्ट की शरण ली।
याचिका में बताया गया कि शासन के प्रविधान के अनुसार विभागीय अफसरों की मनमानी के चलते उन्हें एरियर्स की राशि जानबुझकर नहीं दी जा रही है। प्रकरण में शासन के आदेश सहित अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पीसेम कोशी ने याचिकाकर्ता शिक्षक को एरियर्स राशि का हकदार माना है। लिहाजा, उन्होंने पंचायत सचिव, जिला व जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आदेश दिया है कि 90 दिन के भीतर याचिकाकर्ता शिक्षक को एरियर्स की राशि का भुगतान किया जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षक को आदेश की कापी प्रस्तुत कर कोर्ट के फैसले से अवगत कराने कहा है।
