नई गाइडलाइन्स जारी- यूपी के किस जिले में सिर्फ इस वीकेंड पर एक बजे तक खुलेंगी दुकानें
वाराणसी
प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने सोमवार से 24 तक आंशिक कर्फ्यू के विस्तार की घोषणा की है। इसके तहत दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। उधर, दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, मिठाई की दुकानें, आबकारी दुकानें, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, सब्जी व फल मंडी दोपहर एक बजे तक खुलेंगी।
डीएम ने आदेश में स्पष्ट किया है कि आंशिक कर्फ्यू के दौरान साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था निरस्त रहेगी। यदि 24 मई के बाद कर्फ्यू का विस्तार नहीं होता है तो साप्ताहिक बंदी के तहत शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक निर्धारित दुकानों के बंदी का आदेश जारी होगा। यानी इस सप्ताह शनिवार और रविवार को भी दुकानें दिन में एक बजे तक खुलेंगी। जिलाधिकारी ने जनसामान्य व उनके वाहनों के आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना तथा सभी व्यापारिक व व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। रोडवेज बसों में सोशल डिस्टेंन्सिंग के पालन के साथ ही सेनेटाइजर एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।
