बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण भोपाल में आज रात से कर्फ्यू लागू

भोपाल
राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए आज रात यानी सोमवार रात 9 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। देर शाम चिकित्सा शिक्षा मंत्री और भोपाल से विधायक विश्वास सारंग की अध्यक्षता में जिला क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक और सामाजिक/राजनीतिक/धार्मिक संगठनों ने प्रस्ताव के अनुसार आज रात से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक भोपाल को पूरी तरह लॉकडाउन करने का सुझाव दिया था। इसके बाद कलेक्टर अविनाश लवानिया ने देर शाम धारा 144 पर संशोधन करते हुए कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया है।

कोरोना कर्फ्यू के दौरान इन्हें रहेगी छूट

  • दूसरे राज्यों एवं जिलों में माल व सेवाओं का आवागमन।
  • अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज सहित स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं।
  • मेडिकल, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध, सब्जी की दुकानें खुलेंगी।
  • किराना की होम डिलीवरी होगी।
  • औद्योगिक मजदूरों, उद्योग हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योग के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन।
  • एबुलेंस, फायर बिग्रेड, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें।
  • इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि के सेवा प्रदाय के लिए आवागमन।
  • कंस्ट्रक्शन गतिविधियां।
  • कृषि संबंधी सेवाएं जैसे उपार्जन, खाद, बीज इत्यादि।
  • परीक्षा केंद्र में आने-जाने वालों को छूट।
  • टीकाकरण करने और करवाने वालों को छूट।
  • बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वालों को छूट।
  • आईटी कंपनियां, बीपीओ/मोबाइल कंपनियों के सपोर्ट यूनिट्स।
  • अखबार वितरण और पत्रकारों को छूट।
  • होटल केवल इन-रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *