कोरोना: शाम चार बजे के बाद पार्कों में एंट्री बंद 

 वाराणसी 
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वाराणसी जिला प्रशासन ने भीड़भाड़ से बचने के लिए कई और प्रतिबंध लगाए हैं। शाम चार बजे के बाद गंगा घाटों व पार्कों में जाने पर रोक लगा दी है। वहीं, इन दोनों स्थानों पर सुबह छह बजे से पहले भी नहीं जा सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। 

डीएम कौशल राज शर्मा ने महामारी अधिनियम के तहत नयी गाइडलाइन जारी की है। बताया कि घाटों पर केवल आरती के आयोजक, उनके न्यूनतम आवश्यक अर्चक, घाट पर स्थित घरों के सदस्य, नाविक, नाव से यात्रा करने वाले पर्यटक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अंतिम संस्कार करने वाले तथा इससे जुड़े लोग भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिन पर्यटकों द्वारा नाव का प्रयोग किया जाएगा। वे केवल नाव पर चढ़ने व उतरने के लिए घाट का प्रयोग करेंगे। किसी भी दशा में घाट पर नहीं रुकेंगे।  डीएम ने बताया कि नए निर्देश के बाद अब किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल व कमरे की तय क्षमता का 50 फीसदी उपस्थिति हो सकेगी। सभी के चेहरे पर फेस मॉस्क, सोशल डिस्र्टेंन्सग, थर्मल स्र्कैंनग व सैनेटाइजर व हैंडवास की व्यवस्था होनी चाहिए। रात्रि नौ बजे के बाद किसी भी धार्मिक स्थल या उसके आसपास जाना प्रतिबंधित रहेगा। जिले में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा और दो गज सोशल डिस्र्टेंन्सग का पालन करेगा। 
 
पूर्वांचल में रविवार को 2711 संक्रमित मिले, जबकि सात की मौत हो गई है। उधर सोनभद्र, आजमगढ़ और मिर्जापुर में नाइट कफ्र्यू लगा दी गई है। बनारस में रविवार को पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। जिले में 1520 नए संक्रमित मिल। सोनभद्र में 136,  बलिया में 176 , गाजीपुर में 97, आजमगढ़ में 71, मऊ में 67, मिर्जापुर में 207, जौनपुर में 162, चंदौली में 214  और भदोही में 61 संक्रमित मिले हैं। वहीं सोनभद्र-बलिया में दो-दो, वाराणसी, जौनपुर और मऊ में एक-एक की मौत हुई। 

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