गुजरात में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया 

 
अहमदाबाद

 गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मीडिया में महामारी को लेकर आई खबरों में यह संकेत दिया गया था कि प्रदेश 'हेल्‍थ इमरजेंसी' जैसी स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने एक मौखिक आदेश के जरिए हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को खुद नई जनहित याचिका दायर करने को कहा। इस याचिका का शीर्षक 'अनियंत्रित बढ़ोत्तरी और कोविड नियंत्रण में गंभीर प्रबंधन मुद्दा' है।
 
बता दें, यह कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दाखिल इस तरह की दूसरी जनहित याचिका है। पहली जनहित याचिका पिछले साल दायर की गई थी और उस पर अब भी नियमित अंतराल पर सुनवाई चल रही है। मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्री को सूचित किया कि नई जनहित याचिका में गुजरात सरकार, उसके स्वास्थ्य विभाग के साथ ही केंद्र सरकार को भी पक्ष बनाया जाए। इस याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति भार्गव डी करिया की पीठ द्वारा नाथ के आधिकारिक आवास पर ऑनलाइन तरीके से सुनवाई होगी।

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