Indore हाई कोर्ट में अगले आदेश तक वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई

इंदौर
 हाई कोर्ट में फिलहाल आमने-सामने की सुनवाई नहीं होगी। वकीलों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखना होगी। बार एसोसिएशनों ने इस संबंध में चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था। इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। दो पेज के आदेश में कहा गया है कि फिलहाल कोई भी केस फाइल भौतिक रूप से स्वीकार नहीं की जाएगी। वकीलों को ई-फाइलिंग के माध्यम से ही अपने दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होंगे। वे चाहें तो इन्हें ड्राप बाक्स में भी डाल सकते हैं।

बताना होगी अर्जेंट सुनवाई की वजह

आदेश में यह भी कहा है कि अक्सर देखने में आता है कि वकील किसी मामले को अत्यावशक बताकर उसकी तत्काल सुनवाई की मांग करते हैं, लेकिन आवेदन में यह नहीं बताया जाता कि मामले की तत्काल सुनवाई की आवश्यकता क्यों है। अब वकीलों को अर्जेंट सुनवाई का आवेदन लगाते वक्त इस बात की विस्तार से जानकारी देना होगी कि मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत क्यों हैं। जिन आवेदनों में इस बात की विस्तार से जानकारी नहीं होगी उन पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

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