नए कानून के तहत मध्य प्रदेश में ऑटो रिक्शा पर म्यूजिक सिस्टम हुआ बैन

भोपाल 

मध्य प्रदेश सरकार ने तीन पहिया वाहनों के लिए एक नया कानून प्रस्तावित किया है। नए कानून के तहत, राज्य में ऑटो-रिक्शा जैसे तीन पहिया वाहनों को आफ्टरमार्केट म्यूजिक सिस्टम लगाने की अनुमति नहीं होगी। राज्य की ऑटो रिक्शा विनियम योजना 2021 के तहत, तिपहिया वाहनों के मालिकों को उस वाहन में परिवर्तन / संशोधन करने की अनुमति नहीं है जिसमें एक आफ्टरमार्केट म्यूजिक सिस्टम स्थापित करना शामिल है। म्यूजिक सिस्टम इनस्टॉल करने पर इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।
 
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 15 फरवरी के एक आदेश में राज्य सरकार को बिना देरी किये ऑटो रिक्शा के लिए नया गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश सरकार ने ऑटो रिक्शा विनियम योजना 2021 को लागू कर दिया। नए गाइडलाइन के तहत, ऑटो रिक्शा चालकों के लिए कई नए दिशानिर्देश प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें ऑटो रिक्शा को गलत लेन में चलाने, ट्रैफिक लाइट जम्प करने, शराब पी कर ड्राइव करने या तेज गति में ऑटो चलाने पर जुर्माने के साथ ड्राइविंग परमिट रद्द करने तक का प्रावधान है।
 
किसी भी नियम को दो बार से अधिक तोड़ने पर ऑटो चालक का थ्री व्हीलर ड्राइविंग परमिट रद्द किया जा सकता है। नए नियमों में यह भी कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो-रिक्शा के लिए परमिट 10 साल बाद नवीनीकृत नहीं किए जाएंगे। उन्हें चरणबद्ध किया जाएगा और उनकी जगह सीएनजी थ्री-व्हीलर्स लगाए जाएंगे।
 
इसके अतिरिक्त, ऑटो रिक्शा में स्पीड गवर्नर डिवाइस लगाया जाएगा जिससे ऑटो रिक्शा की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर कैप की जा सकेगी। इसके साथ ही लाइव ट्रैकिंग के लिए ऑटो रिक्शा में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाया जाएगा। ऑटो रिक्शा में म्यूजिक सिस्टम के प्रतिबन्ध से यात्रियों को शोर मुक्त सफर की सुविधा मिलेगी। हालांकि, सरकार के इस फैसले को ऑटो रिक्शा चालक यूनियन ने अव्यावहारिक बताया है और यूनियन के द्वारा नए नियम का विरोध करने की चेतावनी दी है।

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