पूर्व सांसद अतीक अहमद के साढ़ू इमरान ने किया सरेंडर, जेल भेजा गया

प्रयागराज
पूर्व सांसद अतीक अहमद के साढ़ू मोहम्मद इमरान ने धूमनगंज थाने में दर्ज दो वर्ष पुराने लूट के मुकदमे में अपर सीजेएम कक्ष संख्या 8 की अदालत में आत्मसमर्पण किया। न्यायिक अभिरक्षा में लेने के पश्चात इनके अधिवक्ताओं की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई। जमानत अर्जी खारिज होने के पश्चात इमरान को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

अपर सीजेएम सुरेश कुमार दुबे की अदालत में मोहम्मद इमरान अपने अधिवक्ताओं के साथ हाजिर हुआ। अदालत से अनुरोध किया कि उसके विरुद्ध लूट और अपहरण के एक मुकदमे में पुलिस की रिपोर्ट आ चुकी है। वह वांछित है, इसलिए वह न्यायालय में आत्मसमर्पण करना चाहता है। इसके पश्चात अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया। जमानत अर्जी पर बहस के उपरांत अदालत ने कहा कि मामला गंभीर अपराध से संबंधित है, इसलिए जमानत का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। जमानत अर्जी खारिज होने योग्य है।

गौरतलब है कि 8 जनवरी 2019 को मोहम्मद जैद ने इमरान खान के खिलाफ लूट, अपहरण़ आदि का मुकदमा धूमनगंज थाने में दर्ज कराया था। तब से इस मुकदमे में लगातार मोहम्मद इमरान कोर्ट में न तो हाजिर हो रहे थे और न ही पुलिस इनको गिरफ्तार कर सकी थी।

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