वोट डालने दुकान, प्रतिष्ठान और संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगी सुविधा

भोपाल

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने श्रमायुक्त इंदौर से कहा है कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठानों और संस्थानों में कार्य करने वाले मतदाताओं को मतदान का अवसर देने के लिए यह आवश्यक है कि नगरीय निकाय के आम निर्वाचन के दिन नगरीय क्षेत्रों एवं वार्डों में निवास करने वाले कर्मचारियों को कार्य-स्थल पर चार घंटे देरी से आने अथवा चार घंटे जल्दी जाने या बीच में चार घंटे अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए। नगरीय निकाय निर्वाचन के प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और द्वितीय चरण का 13 जुलाई को होगा।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *