बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका नामंजूर

जबलपुर
 जबलपुर (jabalpur) 65 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने नामंजूर करते हुए उसकी सजा को यथावत रखा है।घटना अनूपपुर जिले के चचई गाँव की है जहाँ जनवरी 2017 को आरोपी ने बुजुर्ग महिला को घर मे बुलाकर न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहाँ से आरोपी मुन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाते जेल भेज दिया गया।

आरोपी मुन्ना ने पीड़ित महिला जो कि उसके पड़ोस में ही रहती थी उसे घर मे खाना बनाने के लिए बुलवाया जहां पर की आरोपी ने पहले तो बुजुर्ग महिला को जबरन शराब पिलाई और फिर उसके साथ दुष्कर्म भी किया। इतना ही नहीं आरोपी ने बुजुर्ग महिला को धमकी भी दी थी इस घटना के बाद आदिवासी बुजुर्ग महिला डर गई, कुछ दिनों बाद स्थानीय पुलिस थाने में महिला ने शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने धारा 376 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी मुन्ना सांगरिया को गिरफ्तार किया और विशेष न्यायालय अनूपपुर में पेश किया गया जहां से उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

आरोपी मुन्ना संगरिया ने विशेष न्यायालय के आदेश को चैलेंज देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई जिसमें कि आज जस्टिस सुजय पाल और जस्टिस पी.सी गुप्ता की डिवीजन बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी मुन्ना संगरिया की याचिका को खारिज कर दिया। शासकीय अधिवक्ता योगेश धांडे ने कोर्ट को बताया कि महिला के कथन और डॉक्टर की रिपोर्ट बताती है कि अपराध कितना खतरनाक है लिहाजा आरोपी को जमानत का लाभ न दिया जाए।

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