नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश

भोपाल

राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मतदान दिवस के पूर्व तथा मतदान के दिन एवं मतगणना दिवस को प्रचार-प्रसार के दौरान आचार संहिता से संबंधित प्रावधानों के पालन की निगरानी और अन्य कानून व्यवस्था संबंधी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाए।

वीडियोग्राफी नाम निर्देशन-पत्र लिये जाने के दौरान, विशेषकर नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने के अंतिम दिन, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, नाम वापसी तथा प्रतीक आवंटन के दौरान, अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले प्रचार-प्रसार जैसे मंत्रियों, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों के वरिष्ठ राजनेताओं की सभा के दौरान, प्रचार-प्रसार के अन्तिम दिवस को, रैली, जुलूस आदि के दौरान, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त होने पर जाँच के दौरान, राजनीतिक सभाओं में व्यवधान उत्पन्न करने वाली घटनाएँ, मतदाताओं को धमकाने, डराने संबंधी शिकायतें, मतदाताओं को प्रलोभन संबंधी शिकायतें, जैसे- पैसा, साड़ी, धोती, कम्बल इत्यादि का वितरण, ई.व्ही.एम. की तैयारी तथा रेण्डमाइजेशन के दौरान, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, जैसे महापौर/अध्यक्ष एवं पार्षद पद के अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार पर एवं अन्य खर्चों की निगरानी के लिए, मतदान दिवस पर अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर, सामग्री एवं मशीनों का वितरण एवं प्राप्ति के समय, मतगणना के दौरान, परिणाम की घोषणा एवं डी.एम.एम. की सीलिंग के दौरान, स्ट्रांग रूम के खुलने एवं बंद होने के दौरान और अन्य अवसरों तथा घटनाओं की वीडियोग्राफी, जिसे आवश्यक समझा जाए, जरूर कराएँ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *