एक क्रशर प्लांट सील, चार को नोटिस जारी, अवैध परिवहन कर रहे 10 वाहन जप्त

जगदलपुर
बस्तर तहसील के पिपलावण्ड क्षेत्र में खनिज विभाग ने संचालित उत्खननपट्टों की जांच की गयी जिसमें पट्टेदार अंबर पवार द्वारा संचालित खदान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियमों के उल्लंघन पाये जाने पर संचालित क्रेशर यूनिट एवं पावर यूनिट को सीलबंद किया गया तथा इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत पिपलावण्ड क्षेत्र में संचालित अन्य चार क्रेशर संचालकों के विरूद्ध अन्य पट्टा शर्तो के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

खनिज जांच दल द्वारा जिले के बस्तर, जगदलपुर, कोड़ेनार तथा दरभा क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान गौण खनिज चूनापत्थर एवं मिट्टी ईंट का अवैध परिवहन कर रहे 10 वाहनों को जप्त का पुलिस अभिरक्षा थाना बस्तर कामानार, कोड़ेनार एवं सिटी कोतवाली जगदलपुर में सौंपी गई। इसके साथ ही ग्राम पंचायत टलनार में रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन की संभावना को देखते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच को जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। इन कार्यवाही के दौरान खनि निरीक्षक देवेंद्र साहू, सुपरवाइजर  बालमुकुंद मिश्रा, सिपाही  राधेश्याम विश्वकर्मा तथा सीताराम नेताम मौजूद थे।

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