निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं को अधिकतम छूट की सीमा समाप्त

भोपाल

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार अब निम्नदाब घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली का बिल ऑनलाइन जमा करने पर पहले से और अधिक छूट दी जा रही है। इस संबंध में कंपनी ने कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के मैदानी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं।

कंपनी ने बताया है कि पूर्व में मार्च तक निम्नदाब घरेलू कनेक्शनों के बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान पर बिल राशि की 0.5 प्रतिशत छूट निर्धारित थी एवं उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान पर न्यूनतम 5 रूपये से अधिकतम 20 रुपये तक छूट दी जाती थी। अब अप्रैल से जारी नये निर्देशों के अनुसार कंपनी द्वारा निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान पर उनके कुल बकाया बिल पर 0.50 प्रतिशत की छूट मिलेगी एवं अधिकतम छूट के लिए कोई सीमा बंधन नहीं है। नए निर्देशों के तहत अब 4 हजार रुपये से ज्यादा का कैशलेस बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में ज्यादा छूट मिल सकेगी।

पाँच हजार के कैशलेस बिल भुगतान पर 25 रुपये, 50 हजार रुपये के भुगतान पर 250 रुपये एवं एक लाख के एलटी बिजली बिल कैशलेस भुगतान पर 500 रुपये की छूट मिल सकेगी। कंपनी उच्चदाब उपभोक्ताओं को प्रति बिल कैशलेस भुगतान पर पहले ही 100 रूपये से 1000 रुपये तक की छूट दे रही है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने उपभोक्ताओं से बिजली का बिल ऑनलाइन भुगतान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि उपभोक्ताओं को एम.पी.ऑनलाईन, कॉमन सर्विस सेन्टर, कंपनी पोर्टल portal.mpcz.in (नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, बीबीपीएस, कैश कार्ड एवं वॉलेट आदि) फोन पे, अमेजान पे, गूगल पे, पेटीएम एप एवं उपाय मोबाइल एप के माध्यम से बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

 

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