कोर्ट में केन्द्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया आत्मसमर्पण

हजारीबाग
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शनिवार को सुबह 10.45 बजे प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी मरियम हेंब्रोम के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। हालांकि कोर्ट ने झारखंड के कोडरमा से सांसद सह केन्द्रीय मंत्री को जमानत दे दिया। अदालत ने पांच पांच हजार के दो मुचलके पर उन्हें जमानत दी। इससे पहले वे शनिवार को करीब 10.30 बजे कोर्ट में पहुंची और हाजिरी लगाई। उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता नवनीश चंद्र प्रसाद, भैया संदीप कुमार, अनिमेष शंकर, दीपशिखा, सुरेश कुमार, आशीष कुमार और अधिवक्ता आकाशदीप ने बहस की। अधिवक्ताओं का तर्क सुनने के बाद बाद न्यायिक दंडाधिकारी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को बेल दे दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता हरीश श्रीवास्तव और भुनेश्वर पटेल मंत्री के लिए जमानतदार बने। मामला आचार संहिता के उल्लंघन का है।

क्या था मामला
13 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान बूथ संख्या 150, चाराडीह उत्क्रमित मध्य विद्यालय में लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया था। अन्नपूर्णा देवी भाजपा के चुनाव चिन्ह लगे वाहन से पहुंच गई थी। विपक्षी दलों की आपत्ति के बाद जिला प्रशासन की ओर से चुनाव आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया था। उनके विरुद्ध पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का उल्लंघन करते 130 ई के तहत मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले को जांच में सही पाते हुए न्यायालय ने संज्ञान लिया था। नोटिस जारी कर मंत्री को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था।

पहले से जुटे थे समर्थक
हजारीबाग कोर्ट परिसर में मंत्री अन्नपूर्णा देवी आत्मसमर्पण की सूचना पर कोर्ट परिसर के बाहर काफी समर्थक जुट गये थे। जमानत मिलने के बाद समर्थकों में खुशी देखी गयी। मंत्री के साथ हजारीबाग और कोडरमा जिले के कई भाजपा नेता भी कोर्ट पहुंचे थे।

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