लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका: DA की पिछली तीन राहत किस्त जारी करने से केंद्र सरकार का इनकार

नई दिल्ली।
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को पेंशनभोगियों से तत्काल राहत कार्य के लिए सरकार के व्यय नियंत्रण उपायों के हिस्से के रूप में कोविड -19 महामारी के चरम दिनों के दौरान वापस रखी गई महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तों को जारी करने के अनुरोध को ठुकरा दिया। इस बात की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह अनुमान है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीआर (पेंशनभोगियों के लिए) और महंगाई भत्ता (डीए) की कुल राशि लगभग 34,000 करोड़ रुपये है। पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 32वीं बैठक में व्यय विभाग (डीओई) के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि पिछले डीए और डीआर की राशि को जारी नहीं किया जाएगा। डीओई केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक शाखा है। सोमवार को हुई बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पेंशनभोगी कल्याण मंत्री जितेंद्र सिंह ने की।

डीए और डीआर भत्तों में तीन वृद्धि
वित्त मंत्रालय और डीओई ने इस संबंध में भेजे गए ईमेल प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया। 21 जुलाई को प्रतिबंध (फ्रीज) हटाए जाने के बाद डीए और डीआर भत्तों में तीन वृद्धि देखी गई है जो प्रभावी रूप से उन्हें दोगुना कर देती है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘पेंशन विभाग पेंशनभोगियों के कल्याण की देखभाल करता है और कई स्तरों पर उनकी शिकायतों का त्वरित तरीके से समाधान करता है। लेकिन डीए और डीआर का वितरण मंत्रालय के दायरे में नहीं आता है।’

अप्रैल 2020 से डीए और डीआर फ्रीज
कोविड -19 महामारी के भारत में आने के एक महीने बाद सरकार ने अप्रैल 2020 से डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया था। दूसरे व्यक्ति के अनुसार, ‘कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनभोगियों को डीआर की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को देय तीन किस्तें जमी हुई हैं।’

 

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