गाड़ी के री-रजिस्ट्रेशन की देरी पर चुकानी होगी भारी कीमत, हर महीने देना होगा इतना जुर्माना

 लखनऊ

यूपी परिवहन विभाग के नए नियम के मुताबिक पुराने वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन के देरी पर भारी भरकंप जुर्माना चुकाना पड़ेगा। एक अप्रैल से लागू 15 पुराने वाहनों के नवीनीकरण फीस में बढ़ोत्तरी के साथ जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। इस आदेश के तहत व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस शुल्क में भी कई गुने की बढ़ोत्तरी की गई है। यह जानकारी एआरटीओ प्रशासन अखिलेश द्विवेदी ने दी।

-पुराने व्यवसायिक वाहनों की वैधता से पहले नवीनीकरण नहीं कराने पर प्रतिदिन 50 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।

-पुराने दो पहिया वाहनों के नवीनीकरण में देरी होने पर प्रति माह 300 रुपये देना पड़ेगा।
-चार पहिया निजी वाहनों के नवीनीकरण में देरी करने पर हर माह 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।

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