टाइम लिमिट में होगा पानी बिजली से लेकर औद्योगिक भूमि का लेआउट एप्रूवल

भोपाल
मध्यप्रदेश में निवेशक उद्योगों की स्थापना करने आगे आए इसके लिए उनकी मुश्किले आसान करने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अन्य सभी विभागों के समन्वय से उद्योगों के लिए पानी-बिजली, पर्यावरण मंजूरी से लेकर अब औद्योगिक प्रयोजन की भूमि पर लेआउट एप्रूवल तक के काम समयसीमा के भीतर करने के लिए इन्हें लोक सेवा गारंटी के दायरे में शामिल किया है।

प्रदेश में औद्योगिक उपयोग के लिए चिन्हित, आवंटित जमीन पर लेआउट एप्रूवल अब तीस दिन के भीतर मिल जाएगा। जिले में पदस्थ संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश अब तीस दिन के भीतर लेआउट एप्रूवल को अनुमति देंगे।  यदि समयसीमा के भीतर यह अनुमति नहीं मिलती है तो अपर संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को अपील की जा सकेगी। वे सात दिन के भीतर यह अनुमति दिलाने के लिए संबंधित को निर्देशित करेंगे। इसके बाद भी अनुमति नहीं मिलती है तो आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को अपील की जा सकेगी। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने नगरीय प्रशासन विभाग, उर्जा विभाग, पर्यावरण विभाग सहित अन्य विभागों  से समन्वय कर उनकी अनुमतियां जो उद्योगों की स्थापना के लिए जरुरी है उनमें समयसीमा तय की है। अब उद्योगों को बिजली, पानी, पर्यावरण मंजूरी, लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण से लेकर हर काम की समयसीमा तय करते हुए उन्हें लोक सेवा गारंटी के दायरे में शामिल किया है।

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