कोविड: विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लोगों को 31 मार्च तक मिलेगा

भोपाल
कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक न्याय विभाग की कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना और नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं ले पाए हितग्राहियों को देरी होंने पर भी 31 मार्च तक इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कयाण विभाग के अंतर्गत संचालित कल्याणी विवाह प्रोत्साहन एवं नि:शक्त प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए एक वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी। किन्तु निराकरण न होंने के कारण सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग की इस योजना की समयावधि में आंशिक संशोधन किया गया था। ऐसे प्रकरण जो निर्धारित समयावधि के बाद भी प्राप्त होते है ऐसे प्रकरणों में पात्रतानुसार हितग्राहियों को योजना का लाभ देने का निर्णय दिया जाए। मात्र एक वर्ष से अधिक समयावधि हो जाने के कारण पात्र हितग्राहियों को योजना के लाभ से वंचित न रखा जाए।  

सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला ने निर्देश दिए है कि वर्ष 20-21 और वर्ष 21-22 में हुए कल्याणी विवाह और नि:शक्तजन विवाह के हितग्राही यदि किसी कारणवश निर्धारित समयावधि में आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाऐ तो ऐसे प्रकरणों में सघन जांच कर 31 मार्च 2022 तक न्यायोति निर्णय लिया जाकर पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नियमानुसार प्रदाय करने की र्कावाही संबंधित जिले  के संयुक्त संचालक, उप संचालक प्रकरणें में कलेक्टर से स्वीकृति प्रापत कर सुनिश्चित करेंगे। 31 मार्च 2022 के बाद कोविड के कारण विलंब हुए प्रकरणों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

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