मृतकों के खातों में जमा हो रही पेंशन, आयुक्त नि:शक्तजन डॉ. ई रमेश कुमार नाराज

भोपाल
मध्यप्रदेश के निकायों में पेंशन पोर्टल से नाम नहीं हटाए जाने के कारण ऐसे हितग्राहियों के खातों में भी पेंशन जमा हो रही है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इस पर आयुक्त नि:शक्तजन डॉ. ई रमेश कुमार ने नाराजगी जाहिर की है। अब पूरे प्रदेश में जांच की जा रही है, मृत हितग्राहियों के नाम अब पेंशन पोर्टल पर मिले तो उस निकाय के अफसर इसके लिए जिम्मेदार होंगे और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश में प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग की विभिन्नन पेंशन हितग्राहियों के मामलों में मृतकों के खातों में भी पेंशन राशि जमा करने की शिकायतें मिली थी। इसके बाद आयुक्त सामाजिक न्याय के निर्देश पर पेंशन हितग्राहियों का सत्यापन कराया गया। पेंशन हितग्राहियों के सत्यापन के दौरान यह जानकारी सामने आई है कि निकायों में ऐसे पेंशन हितग्राही जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम पेंशन पोर्टल से ना हटाए जाने के कारण प्रतिमाह उनके खाते में पेंशन राशि जमा हो रही है जबकि हितग्राही की मृत्यु होंने पर तत्काल उसका नाम पेंशन पोर्टल से हटाए जाने की कार्यवाही की जाना था। सामाजिक न्याय आयुक्त ई रमेश कुमार का कहना है कि यह  गंभीर मामला है।  आयुक्त ने कहा है कि इसके बाद भी यदि किसी निकाय में मृत हितग्राहियों के नाम पेंशन पोर्टल में पाए जाते हैतो उसकी जिम्मेदारी उस निकाय के समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी एवं उस ग्राम पंचायत के सचिव की होगी और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाईकी जाएगी।

समय पर नहीं होता सत्यापन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित, दिव्यांगजन, क्ल्याणी पेंशन वितरित करता है। कायदे से हर माह पेंशनरों का सत्यापन होना चाहिए। लेकिन जिलों में पदस्थ मैदानी अफसर यह मशक्कत करने के बजाय सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि डाल देते है। जब कई महीनों तक राशि खातों से नहीं निकलती है तो ऐसे खातों की जांच की जाती है। उसमें यह खुलासा होता है कि हितग्राही के दिवंगत होंने के बाद भी राशि उनके खाते में जमा होती रहती है। ऐसे मामलों में बैंक खातों से राशि वापस लेने में काफी लंबी कवायद करना होता है।

हर महीने करना होगी कार्रवाई
आयुक्त सामाजिक न्याय डॉ ई रमेश कुमार ने सभी समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रतिमाह निकाय की सभी ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के मृत हितग्राहियों के नाम पेंशन पोर्टल से हटाए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा प्रतिवेदन प्रतिमाह जिला कार्यालय संयुक्त संचालक और उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण के माध्यम से संचालनालय भेजा जाना सुनिश्चित करे। यह कार्रवाई हर माह करना है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *