वित्त विभाग: 25 करोड़ से अधिक राशि ट्रेजरी से निकालने पर रोक

भोपाल
वित्त विभाग ने तीसरे अनुपूरक बजट अनुमान के लिए स्वीकृत विभागों के लिए बजट आवंटित कर दिया है साथ ही पच्चीस करोड़ से अधिक के बिलों के कोषालय से आहरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

संचालक बजट आइरिन सिंथिया ने कुछ विभागों के लिए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में त्रैमसिक खर्च सीमा से छूट देते हुए विशेष व्यय सीमा में इजाफा किया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के संचालन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को दो सौ करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है।  प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विकास विभाग को एक हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को निवेश प्रोत्साहन योजना के संचालन के लिए चार सौ करोड़ रुपए दिए हंै। एमएसएमई प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन , सुविधा प्रदाय योजना के संचालिन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को दो सौ करोड़  रुपए आवंटित किए हैं। बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत राशि के वितरण के लिए सौ करोड़ रुपए का बजट दिया है।

छात्रों की पुस्तकों के लिए 66 करोड़
उच्च शिक्षा विभाग को छात्रों के लिए पुस्तकें, स्टेशननी के प्रदाय के लिए 66 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। यह राशि वर्ष 21-22 में तृतीय अनुपूरक बजट से जारी की गई है। यह राशि 31 मार्च तक खर्च करना है। बजट राशि के राजस्व और पूंजीगत मदों के खर्च के लिए संपूर्ण राशि विमुक्त की गई है। तीसरे अनुपूरक बजट में जो राशि आवंटित की गई है उसमें खर्च की त्रैमासिक कार्य योजना के अंतर्गत विशेष व्यय सीमा तय की गई है। केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के उपरांत ही आहरण किया जा सकेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *