व्यापम घोटाला: पीएमटी 2013 में चिरायु-पीपुल्स-इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के नामचीन लोगों को हाईकोर्ट से जमानत

जबलपुर

व्यापम घोटाले में प्री-मेडिकल टेस्ट 2013 में चिरायु मेडिकल कॉलेज, पीपल्स मेडिकल कॉलेज और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के कई नामचीन लोगों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इसमें कहा गया कि पुलिस की जांच मे सहयोग करने के पुराने रिकॉर्ड के आधार पर जमानत मंजूर की जाती है।

जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल के चिरायु मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर अजय गोयनका, भोपाल के पीपल्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन एसएन विजयवर्गीय और इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया को अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने पीपल्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कमेटी के सदस्य  विजय कुमार पंड्या, डॉ. वीरेन्द्र चौहान, अरुण कुमार अरोड़ा और डॉ. रवि सक्सेना को भी अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के जांच में सहयोग करने के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आरोपियों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। हाईकोर्ट ने पाया कि व्यापम घोटाले में एसटीएफ की जांच के बाद सीबीआई अपनी चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी पेश कर चुकी है जिसमें सीबीआई ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं की। ऐसे में हाईकोर्ट ने अजय गोयनका, एसएन विजयवर्गीय और सुरेश सिंह भदौरिया सहित 6 आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है। आरोपियों को आगे भी सीबीआई और ट्रायल कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा।

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