गैस त्रासदी : हाईकोर्ट ने पूछा कमेटी सुझाव पर कितना हुआ अमल

भोपाल
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा कि भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावितों के इलाज के लिए अस्पतालों में सुविधाओं को लेकर मॉनिटरिंग कमेटी ने अब तक पेश की गई 18 त्रैमासिक रिपोर्ट में क्या सुझाव, प्रस्ताव और निर्देश जारी किए हैं। सुझावों और निर्देशों पर सरकार ने क्या अमल किया है। जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुनीता यादव की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को ये पूरी जानकारी संक्षेप में टेब्युलेशन फॉर्मेट में पेश करने के निर्देश दिए।

मामले पर अगली सुनवाई फरवरी के दूसरे सप्ताह में होगी। शुक्रवार को केंद्र की ओर से आॅनलाइन रिपोर्ट पेश की गई। कोर्ट ने इसे भी रिकॉर्ड में जोड़ने कहा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन सहित अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए भोपाल गैस पीड़ितों के उपचार और पुनर्वास के संबंध में 20 निर्देश जारी किए थे। वहीं निर्देश में शामिल बिंदुओं के क्रियान्वयन के लिए मॉनिटरिंग कमेंटी गठित करने का निर्देश भी दिया गया था।

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