छत्तीसगढ़ में अब ब्लाक स्तर पर नाइट कर्फ्यू लगा सकेंगे कलेक्टर

रायपुर
 छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने कलेक्टरों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसमें स्पष्ट किया है कि जिले में ऐसे विशेष क्षेत्र जहां संक्रमण दर चार फीसद या उससे अधिक है, उसे कैटेगरी-ए में रखकर वहां नाइट कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पूरे जिले के बजाय विकासखंड स्तर पर भी यह व्यवस्था बना सकते हैं।

कलेक्टरों को जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि कलेक्टर यदि पूरे जिले को कोविड संक्रमण की कैटेगरी-ए में नहीं रखना चाहते, तो अपने जिले के ऐसे क्षेत्र जहां संक्रमण दर अधिक है, उन विकासखंडों को कैटेगरी-ए में रख सकते हैं। इससे जिले के किसी एक क्षेत्र में पांच फीसद से ऊपर पाजिटिविटी दर होने पर जिले के अन्य क्षेत्र को इससे बाहर रखने में मदद मिलेगी।

इसी प्रकार पिछले तीन-चार दिनों से लगातार पांच फीसद पाजिटिविटी दर होने पर कलेक्टर अपने जिले के मैदानी कार्यालयों में कोविड नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कदम उठा सकते हैं। अफसरों के अनुसार विकासखंड स्तर पर कैटेगरी तय करने से जिले के बाकी हिस्से में लोगों को राहत रहेगी।

कैटेगरी-ए में आते ही बढ़ जाएगी सख्ती

अफसरों के अनुसार केंद्र से जारी गाइडलाइन में कैटेगरी-ए में ऐसे जिलों को रखा गया है, जहां संक्रमण की दर चार फीसद या उससे अधिक है। इस कैटेगरी के जिलों में सभी प्रकार की गैर आर्थिक गतिविधियां रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रखे जाने के साथ-साथ सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पूल समेत अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रखे जाने के निर्देश हैं। आवश्यकता होने पर धारा 144 व महामारी एक्ट का उपयोग करने को कहा गया है।

गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बच्चे नहीं होंगे शामिल

कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी से लेकर जिला मुख्यालयों तक में होने वाले आयोजनों में स्कूली बच्चे शामिल नहीं होंगे। पुलिस व अर्द्धसैनिक बल के जवानों की परेड भी नहीं होगी। केवल गार्ड आफ आनर दिया जाएगा। झांकी भी नहीं निकाली जाएगी। अलंकरण समेत पूरे कार्यक्रम को छोटा ही रखा जाएगा।

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