बढ़ते कोरोना को देखते हुए बदले नियम, विदेश से आने वाले हर यात्री के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी

नई दिल्ली

बढ़ते ओमिक्रॉन मामलों को देखते हुए भारत ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नियमों में एक बार फिर से बदलाव किए हैं। नए बदलाव के मुताबिक, अब विदेश से आने वाले हर यात्री के लिए सात दिनों के लिए क्वारंटीन रहना अनिवार्य हो गया है। साथ ही क्वॉरंटीन के आठवें दिन विदेशी यात्रियों को आरटी-पीसीआर जांच कराना भी जरूरी है। शुक्रवार को जारी दिशानिर्देश 11 जनवरी से प्रभावी होंगे और अगले सरकारी आदेश तक प्रभावी रहेंगे।

मौजूदा नियमों के मुताबिक, जिन्हें संशोधित दिशानिर्देशों में बरकरार रखा गया है, जोखिम वाले देशों के रूप में सूचीबद्ध किये गये देशों से आने वाले यात्रियों को आगमन के बाद कोविड जांच के लिए अपने नमूने देने होंगे और उन्हें हवाईअड्डे से बाहर निकलने या गंतव्य के लिए अगली (कनेक्टिंग)उड़ान में सवार होने के लिए जांच के नतीजों का इंतजार करना होगा। जांच में जिन लोगों में संक्रमण की पुष्टि होगी, उन्हें एक पृथकवास केंद्र में भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर, उन्हें सात दिनों तक घर पर पृथकवास में रहना होगा और इसके बाद आठवें दिन अपनी आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। उन्हें आठवें दिन किये गए जांच के नतीजे को एअर सुविधा पोर्टल (संबद्ध राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा निगरानी के लिए) पर अपलोड करना होगा।
 
जांच के नतीजे नेगेटिव आने पर उन्हें अगले सात दिनों तक अपने स्वास्थ्य की खुद निगरानी करनी होगी। गैर जोखिम वाले देशों से यात्रियों के आने पर, उन्हें घर पर सात दिनों तक अनिवार्य रूप से पृथकवास में रहना होगा और जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों द्वारा अनुपालन किये जाने वाले सभी अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन करना होगा। जिन देशों से आने पर यात्रियों को अतिरिक्त उपायों का अनुपालन करने की जरूरत होगी, उन देशों की अद्यतन सूची में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, घाना, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे,तंजानिया, हांगकांग, इजराइल, कांगो, इथियोपिया, कजाकिस्तान, केन्या, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया और जांबिया शामिल हैं। इन अतिरिक्त उपायों में आगमन के बाद जांच (जोखिम वाले देशों से आने पर) भी शामिल है।

वहीं, जिन देशों को जोखिम वाले देशों की सूची में नहीं रखा गया है वहां से आने वाले यात्रियों (उड़ान के कुल यात्रियों के दो प्रतिशत) की हवाईअड्डे पर कोविड जांच की जाएगी और इसके लिए उनमें से किसी भी दो प्रतिशत यात्री के नमूने लिए जाएंगे। संशोधित दिशानिर्देशों के मुताबिक, प्रत्येक उड़ान के इन दो प्रतिशत यात्रियों की पहचान संबद्ध एयरलाइन द्वारा की जाएगी। प्रयोगशालाएं इन यात्रियों के नमूनों की जांच को प्राथमिकता देंगी।

समुद्री बंदरगाह/भू पत्तन के जरिए आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भी उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करना होगा। हालांकि, इस तरह के यात्रियों के लिए अभी ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा नहीं है। साथ ही, घर पर पृथकवास के दौरान इन यात्रियों के संपर्क में आने वाले लोगों को 14 दिनों तक पृथक रहना होगा। वहीं, पांच साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन पूर्व एवं आगमन बाद की जांच से छूट दी गई है। यात्रा आरंभ करने से पहले, सभी यात्रियों को यात्रा की शुरूआत से 72 घंटों के अंदर की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करना होगा। प्रत्येक यात्री को रिपोर्ट की सत्यता के बारे में एक घोषणापत्र सौंपना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *