पूर्व में मिली सहायता जमा कर नवीन कोर्स के लिए ले सकेंगे आवास सहायता

भोपाल
प्रदेश की मान्यता प्राप्त संस्थाओं में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्यययन के लिए प्रवेश लेने वाले जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियोंं के लिए राहत भरी खबर है। अब कोर्स बदलने पर पूर्व में प्राप्त सहायता राशि जमा कर वे नवीन कोर्स में भी नये सिरे से आवास सहायता ले सकेंगे।

 जनजातीय कार्य  विभाग के आयुक्त संजीव सिंह ने विभाग की आवास सहायता योजना के नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत वर्तमान में यह प्रावधान थे कि मान्यता प्राप्त संस्थाओं के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए एक कोर्स की निर्धारित अवधि के लिए एक बार ही यह सहायता दी जाती है।

 इस नियम के कारण यह दिक्कत हो रही थी कि एक बार किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद यदि विद्यार्थी बीच में समान स्तर के दूसरे कोर्स में परिवर्तन कराता था तो उसको आवास सहायता योजना की पात्रता नहीं रहती थी। अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब यदि विद्यार्थी कोर्स बदलता है तो पहले कोर्स के लिए प्राप्त आवास सहायता राशि शासन के पास जमा कराने के बाद वह नये कोर्स के लिए आवास सहायता पाने का पात्र हो जाएगा। ऐसे में कोर्स बदलने के बाद भी वह आवास सहायता योजना प्राप्त कर सकेगा। इससे प्रदेश के सैकड़ों विद्याथर््िायों को लाभ मिल सकेगा। क्योंकि अक्सर विद्यार्थी एक बार किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद जब कोर्स को कठिन या अनुपयोगी पाते थे तो वे कोर्स बदल लेते थे। किसी दूसरे  उपयोगी पाठयक्रम में प्रवेश लेने पर उसे आवास सहायता योजना का लाभ नहीं मिलता था। अब इसका फायदा उन्हें मिलेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *