जिलाबदर गैंगस्टर धर्मेंद्र यादव की संपत्ति  होगी कुर्क

 औरैया 
जिला बदर गैंगस्टर भाग्यनगर प्रथम से सपा जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। जिला प्रशासन ने धर्मेंद्र यादव की संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें कुर्क किए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। चिन्हित संपत्तियों में दिबियापुर में धर्मेंद्र के दो मकान भी शामिल हैं।

जिला मजिस्ट्रेट सुनील कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 एक के तहत धर्मेंद्र यादव की चल अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। इसमें उसके आवासीय प्लाट, भूमि व वाहन शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार धर्मेंद्र यादव के औद्योगिक नगर दिबियापुर में सहायल रोड पर स्थित दो मकान पता चले हैं जिनकी कीमत 42 लाख से अधिक है। इसके अलावा 6.30 लाख से ज्यादा रुपये कीमत की मां के नाम खरीदी गई है तथा पिता के नाम खरीदा गया ट्रक गैंगस्टर धर्मेंद्र की संपत्तियों में शामिल है। उसकी दो बाइकें व कुछ अन्य संपत्ति भी कुर्क करने की तैयारी पूरी हो चुकी है।

गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने पंचायत चुनाव से पहले धर्मेंद्र यादव को गैंगस्टर अधिनियम में जिला बदर किया था। जिला बदर के बावजूद जिले में मौजूद रहने पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जमानत मिलने पर इटावा जेल से छूटकर उसने सैकड़ों वाहनों संग हाईवे पर जुलूस निकाला था जिसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की छापेमारी के बाच उसने इटावा में  ही अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। जुलूस के बाद ही धर्मेंद्र यादव सुर्खियों में आया और प्रशासन की नजरों में चढ़ गया। तब से औरैया पुलिस और प्रशासन उसके खिलाफ शिकंजा कसते जा रहा हैं।  
 

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