ट्विटर पर अब दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस, पॉक्सो और IT एक्ट के तहत हुुई FIR

 नई दिल्ली 
कभी भारत के नक्शे से लद्दाख और कश्मीर को अलग दिखाने तो कभी वायरल वीडियो पर एफआईआर का सामने वाले ट्विटर पर अब एक और केस दर्ज हो गया है। इस बार ट्विटर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में केस दर्ज किया है। पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत सोशल मीडिया कंपनी के खिलाफ केस दायर किया है। दरअसल राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की ओर से ट्विटर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट होने की शिकायत की गई थी। इसके आधार पर ही दिल्ली पुलिस की ओर से एफआईआर की गई है। अब इस मामले में भी ट्विटर के अधिकारियों से पूछताछ की जा सकती है। इस बीच यूपी पुलिस ने गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के वीडियो को सांप्रदायिक ऐंगल देने के मामले में ट्विटर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है।

दरअसल 24 जून को ट्विटर के इंडिया एमडी मनीष माहेश्वरी की अर्जी पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस की ओर से कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इस बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई की और अगली तारीख 5 जुलाई की तय की है। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के एमडी से व्यक्तिगत तौर पर थाने में पेश होकर पूछताछ में शामिल होने को कहा है। वहीं माहेश्वरी का कहना है कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ के लिए तैयार हैं। गाजियाबाद पुलिस की ओर से व्यक्तिगत पेशी के नोटिस के खिलाफ ही माहेश्वरी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। 

बता दें कि भारत में 26 मई से नए आईटी नियम लागू हुए हैं। इन नियमों को लागू न करने के चलते ट्विटर को मिल रही लीगल इम्युनिटी अब समाप्त हो गई है। इसके बाद यह पहला मौका था, जब गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज किया था। बीते कई दिनों से ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति है। ट्विटर का कहना है कि नए नियम प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करते हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि इन नए नियमों से सोशल मीडिया के आम यूजर्स के अधिकारों का संरक्षण हो सकेगा।

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