शाखा प्रबंधकों से सम्पर्क कर जाना होगा बैंक

धमतरी
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने 11 अप्रैल की रात्रि से 26 अप्रैल की रात्रि तक लॉक डाउन का आदेश जारी किया है। इस दौरान जिला क्षेत्रांतर्गत आने वाले सभी बैंकों के खुलने का समय निर्धारित किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार सभी बैंक कार्यालय सुबह 11 बजे से 02 बजे के बीच कार्य दिवस में खुलेंगे तथा उक्त अवधि में केवल आवश्यक कार्यों का निष्पादन बैंक के अधिकारी-कर्मचारी करेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने सभी बैंकर्स को आदेशित किया है कि लॉक डाउन की अवधि के दौरान बैंकिंग प्रबंधन उन सेवाओं की सूची कार्यालय के बाहर ग्राहकों के अवलोकनार्थ चस्पा करेगा, जिनका निष्पादन किया जाना है। साथ ही जिस व्यक्ति को उक्त अवधि में बैंक आने-जाने की छूट रहेगी, वह शाखा प्रबंधक से व्यक्तिगत तौर पर मोबाइल पर कॉल करके अनुमति प्राप्त करेगा तथा शाखा प्रबंधक के द्वारा निर्धारित की गई समयावधि में उपस्थित होकर संबंधित कार्य सम्पादित करा सकेगा। ग्राहक अथवा खाताधारक संबंधित शाखा कार्यालय के बाहर चस्पा किए गए मोबाइल नंबर को सुबह 8 से 10 बजे नोट करेगा।

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