मध्यप्रदेश में सभी स्कूलों में शुल्क बढ़ाने पर सरकार ने लगाई रोक, कोर्स भी बदलने पर मनचाही

भोपाल
 सरकारी और प्राइवेट स्कूल के फीस बढ़ाने और कोर्स बदलने पर सरकार ने रोक लगा दी है। एक भी स्कूल साल 2022-23 में फीस नहीं बढ़ाएगा। यदि किसी स्कूल के द्वारा आदेश की अवहेलना की जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्देश उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक-सत्र 2022-2३ में भी शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय, पारंपरिक स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में शुल्क की वृद्धि नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह लगातार तीसरा वर्ष है, जब किसी भी प्रकार की शुल्क वृद्धि नहीं की गई है।

ई-प्रोफाइल अपडेशन शुरू
ई-प्रवेश के लिए ई-प्रोफाइल अपडेशन शैक्षणिक-सत्र 2022-2३ की ऑनलाइन ई-प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम चरण में महाविद्यालयों की ई-प्रोफाइल अपडेशन का कार्य किया जा रहा है। सभी महाविद्यालय 11 अप्रैल से ३0 अप्रेल 2022 तक ऑनलाइन ई-प्रवेश पोर्टल से अद्यतन की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित कर सकते हैं।

महाविद्यालयों को अपनी महाविद्यालयीन प्रोफाइल में विगत वर्ष में की गई प्रविष्टियों की जानकारी प्रदर्शित करना होगी। अन्य जानकारी जैसे प्राचार्य, स्थान, मोबाइल नंबर, बैंक संबंधी जानकारी आदि में परिवर्तन यदि हुए हों तो अपडेट किया जा सकता है। शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय, निजी अशासकीय महाविद्यालयों को वर्ष 2022-2३ में स्वीकृत किए गए नवीन संकाय, विषय, डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रम की सम्यक जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2022-2३ के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रमाण-पत्र एवं इसी सत्र में उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के स्ववित्तीय पाठ्यक्रम एवं अशासकीय महाविद्यालयों के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

संबंधित समस्त विश्वविद्यालयों के क्षेत्र में आने वाले शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों की प्रोफाइल इस अवधि तक ऑनलाइन सत्यापित करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा 15 मई तक ऑनलाइन सत्यापन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही शैक्षणिक सत्र 2022-2३ की ई-प्रवेश प्रक्रिया के लिए महाविद्यालय पोर्टल से संबद्ध हो सकेंगे।

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